राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के पंजियन की प्रक्रिया (Institutes Registration Process for scholarship) को आसान भाषा में समझाने तथा छात्रवृति का लाभ लिए जाने हेतु राजस्थान में संचालित राजकीय/निजी शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों तथा राजस्थान के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य होता है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन करने की प्रक्रिया तथा उसके के आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार हैः-
आवश्यक दस्तावेज (Essential Documents for Registration on Scholarship portal):
- विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल/संस्थान द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की एसएसओ आईडी
- काॅपी आॅफ एक्ट(Copy of Act) जिसमें संबंधित शिक्षण के संचालन हेतु राज्य/केन्द्र द्वारा गेजेट को संलग्न करना है।
- स्टेटिक आई.पी एडेस (Static IP Address) जिस कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा छात्रवृति संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे उस सिस्टम का Static IP Address अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय द्वारा मैप किए जाने वाले कोर्स के संचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र। जिसको सपोर्टिंग डाक्यूमेंट(Supporting Document) के रूप में संलग्न किया जाना है।
- अण्डरटेकिंगः रजिस्ट्रार/प्रिंसिपल/डायरेक्टर की सील मोहर मय हस्ताक्षर। इसका फाॅर्मेट पोर्टल से प्राप्त हो जाएगा।
राजस्थान से बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय/केन्द्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रियाः-
- Step 1: राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु पंजीयन किए जाने हेतु सर्वप्रथम विश्वविद्यालय को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
- Step 2: विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर क्लिक कर लाॅगिन करना होगा। पहले से एसएसओ आईउी न होने की स्थिति में संबंधित नोडल को उपरोक्त दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी नवीन एसएसओ आईडी बनानी होगी। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि नवीन आईडी बनाते समय अपनी संपूर्ण जानकारी देना आवश्यक है जैसे आधार कार्ड नं, मोबाईल नं, ई-मेल आईडी आदि। प्रोफाईल बनाते समय चाही गई संपूर्ण जानकारी भरे जाने के पश्चात् ही फाॅर्म को सबमिट करें।
- Step 3: एसएसओ आईडी बन जाने के पश्चात् लाॅगिन करना है। उसके बाद एसएसओ पोर्टल पर लेफ्ट साईड में गवर्नमेंट एप्प व सिटीजन एप्प दो विकल्प दिखेंगे, उनमें से सिटीजन एप्प वाले आॅप्शन पर क्लिक कर एसजेई स्काॅलरशिप icon पर क्लिक करना है।
- Step 4: एसजेई स्काॅलरशिप आइकन पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रिन पर तीन विकल्प प्रदर्शित होंगेः-
- As a University/Directorate/Board
- As a Institute/College
- As a student
- Step 5: उक्त प्रदर्शित विकल्पों में से छात्रवृति पोर्टल पर पंजियन किए जाने हेतु संबंधित को अपने प्रकार के अनुसार क्लिक करना है। जैसे विश्वविद्यालयों कों विश्वविद्यालय, संस्थानों को संस्थान तथा विद्यार्थी को विद्यार्थी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अभी चूंकि यहां विश्वविद्यालय के रूप में पंजियन की प्रक्रिया को बताया जा रहा है इसलिए विश्वविद्यालय नामक विकल्प पर क्लिक करना है।
- Step 6: इसके पश्चात् विश्वविद्यालय को संबंधित काउंसिल द्वारा जारी यूनिक AISHE कोड अंकित करना है। तत्पश्चात् फाॅर्म में चाही गई संपूर्ण सूचना अंकित/अपलोड करनी है।
- Step 7: संपूर्ण सूचना अंकित/अपलोड करने के साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उनके अनुमोदन संबंधी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। यहां जो बातें ध्यान रखने योग्य हैं वह इस प्रकार हैंः
- अण्डरटेकिंग (Undertaking) लगाते समय यह ध्यान रखा जाए कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा निर्धारित प्रपत्र संपूर्ण करके उसको विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित करके ही अपलोड करें।
- कोर्स मैपिंग हेतु सपोर्टिंग दस्तावेज (Supporting Documents) लगाते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसमें उक्त कोर्स के संचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी(Competent Authority) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त संबंधित सत्र (जिसमें आप द्वारा आवेदन किया जा रहा है) में उक्त कोर्स के संचालन हेतु आपको अनुमोदन (approval) प्राप्त है। उदाहरण के रूप में मेडिकल संबंधी कोर्स संचालन हेतु मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया का प्रमाण-पत्र, लाॅ संबंधी कोर्स के संचालन हेतु बार काउंसिल आॅफ इंडिया का प्रमाण-पत्र।
- सपोर्टिंग दस्तावेज (Supporting Documents) में विश्वविद्यालय की विवरणिक(Brochure) संग्लन न करें। अगर आपके विश्वविद्यालय में कोर्स संचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी आपका बोर्ड होता है तो बोर्ड की मीटिंग मिनट्स संलग्न किए जा सकते हैं जिसको अपू्रव करने के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- Step 8: सम्पूर्ण फाॅर्म एक बार पुनः जांच कर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका आवेदन उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के विभागीय स्टेट एडमिन के स्तर पर अप्रूवल (approval) के लिए चला जाएगा।
- Step 9: स्टेट एडमिन से अपू्रवल मिलने के पश्चात् उक्त बताई गई प्रक्रियानुसार अलग एसएसओ आईडी से संस्थान के रूप में भी पंजियन करना होगा। यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संस्थान का पंजियन करते समय कोर्स मैपिंग(Course Mapping) तथा संस्थान का एफिलिएशन(Institute Affiliation) दोनों के लिए अप्रूवल (approval) रिक्वेस्ट भेजनी है और विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को भी दोनों रिक्वेस्ट को नियमानुसार चेक कर अपू्रव करना है।संस्थान के रूप में पंजियन करने के पश्चात् अप्रूवल के लिए आवेदन संबंधित विश्वविद्यालय के स्तर पर जाएगा। जहां विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को अपनी एसएसओ आईडी से लाॅगिन कर पेंडिग रिक्वेस्ट वाले टैब में जाकर संस्थान को अप्रूव करना होगा।
- Step 10: उक्त बताई गई प्रक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात् ही विद्यार्थी द्वारा राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन किया जा सकता है। विद्यार्थी द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी हेतु इस शिक्षा में सफलता की राह: उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना 2024-25 अभी आवेदन करें! लिंक पर क्लिक करें।
Note: अगर विश्वविद्यालय द्वारा उसके परिसर में ही संस्थान का संचालन किया जा रहा है। तो संस्थान के रूप में पंजियन करते समय वह विश्वविद्यालय के नाम तथा AISHE कोड का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु संस्थान तथा विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी भिन्न होना आवश्यक है। यहां यह स्पष्ट रहे कि संस्थान के नोडल अधिकारी की एसएसओ आइडी में भरी गई सम्पूर्ण जानकारी यथा मोबाईल नं, आधार कार्ड नं, ई-मेल आदि विश्वविद्यालय के नोडल के अधिकारी से भिन्न होनी चाहिए।
राजस्थान में संचालित राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों की छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रियाः-
Step 1: राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजिकरण करने हेतु उपरोक्त वर्णित प्रकिया में स्टेप नं 8 तक को फाॅलो करना है।
Step 2: उसके पश्चात् उनकी अपू्रवल रिक्वेस्ट उनके संबंधित प्राधिकृत विभाग के छात्रवृति हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी की आईडी पर जाएगी। जैसे तकनीकी विश्वविद्यालयों को अपू्रवल तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृति हेतु नियुक्त स्टेट नोडल अधिकारी द्वारा दिया जाता है।
Step 3: अप्रूव्ड होने के पश्चात् ही संबंधित विश्वविद्यालय का नाम छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित होगा।
राजस्थान में संचालित शिक्षण संस्थानों की छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रियाः-
- Step 1: राज्य में संचालित शिक्षण संस्थाओं को छात्रवृति पोर्टल पर पंजिकरण करने हेतु उपरोक्त वर्णित प्रकिया में स्टेप नं 8 तक को फाॅलो करना है। जिसमें पंजियन के समय स्टेप नं 4 में से As a Institute वाले विकल्प को चुनकर पंजियन की प्रकिया को प्रारंभ करना है।
- Step 2: कोर्स मैपिंग करते समय यह ध्यान रखा जाए कि संस्थान से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जिन कोर्सेज के लिए अप्रूवल लिया गया है वही कोर्स संस्थान को प्रदर्शित होंगे।
- Step 3: फाॅर्म को सबमिट करने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा संस्थान द्वारा आवेदित कोर्स के संचालन तथा संस्थान के एफिलिएशन हेतु अप्रूवल दिए जाने के पश्चात् ही विद्यार्थी को छात्रवृति का आवेदन करते समय संबंधित विश्वविद्यालय, संस्थान तथा कोर्स जिसमें वह अध्ययनरत है, प्रदर्शित होंगे।
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धन्यवाद