
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना 2024-25
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना आर्थिक तंगी झेल रहे विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। उक्त योजना का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न वर्गों के छात्रों को शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू समुदाय के नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राजस्थान सरकार समस्त वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने सपने साकार करने में मदद मिल रही है।
यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। राजस्थान सरकार की यह पहल वास्तव में सराहनीय है और यह राज्य के युवाओं के शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना का परिचय
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना की पात्रता
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना: आवेदन की प्रक्रिया
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना: आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना: महत्वपूर्ण तिथियां (Last Date)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना का परिचय
| योजना का नाम: | उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना |
| विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण विभाग) |
| निदेशालय का पता | अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स जयपुर 302007 |
| आधिकारिक ई-मेल | scholarship.sje@rajasthan.gov.in |
| आधिकारिक वेबसाईट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान का स्थायी मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- विभिन्न जाति वर्गों के लिए योजना का नाम तथा निर्धारित आय सीमा निम्नानुसार हैः
| क्रम संख्या | योजना का नाम | पात्र वर्ग | निर्धारित आय सीमा (लाखों में) |
| 1 | अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना | अनुसूचित जाति (SC) | 2.5 लाख |
| 2 | अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना | अनुसूचित जनजाति (ST) | 2.5 लाख |
| 3 | अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना | अन्य पिछडा वर्ग(OBC)* | 2.5 लाख |
| 4 | आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना | आर्थिक पिछडा वर्ग(EWS) | 2.5 लाख |
| 5 | देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना | SBC | 2.5 लाख |
| 6 | विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना | विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू | 2.5 लाख |
| 7 | मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना | ALL | 5 लाख |
*नोटः अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में निर्धारित आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 प्राथमिकता वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे- बीपीएल कार्डधार की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्ड धारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बीपीएल कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र
- आवेदक पोस्ट मैट्रिक स्तर की शिक्षा (कक्षा 11वीं या उससे उच्चतर) में अध्ययनरत होना चाहिए
- आवेदक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना: आवेदन की प्रक्रिया
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना एक पेपरलेस योजना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रवृति पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन करना होता है।
आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थी को निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है अन्यथा आप छात्रवृति से वंचित रह सकते हैं:
- विद्यार्थी द्वारा जनाधार में अपनी आय तथा जाति वर्ग को अपडेट करवाने के पश्चात् ही आवेदन की प्रकिया प्रारंभ की जावे।
- विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया 2024 के अनुसार छात्रवृति आवेदन करते समय विद्यार्थी की प्रोफाइल बनती है। इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी के जनाधार से डाटा लिया जाता है। जिसमें विद्यार्थी की आय, जाति वर्ग आदि आवश्यक सूचना उसके जनाधार के माध्यम से पोर्टल पर फेच की जाती है। एक बार आय और जाति फेच होने के पश्चात् उसमें कोई भी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।
अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं की पालना आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। उसके पश्चात् ही आवेदन करना प्रारंभ करें।
जनाधार का डेटा अपडेट किए जाने के पश्चात् आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-
- एसएसओ आईडीः आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थी की स्वयं की एसएसओ आईडी का होना अत्यावश्यक है। विद्यार्थी को नजदीकी ई-मित्र सेवा केन्द्र पर जाकर सर्वप्रथम अपनी एसएसओ आईडी से लाॅगिन करना होगा।
- छात्रवृति हेतु पंजीकरणः एसएसओ आईडी से लाॅगिन करने के पश्चात् विद्यार्थी को एसएसओ पोर्टल पर सिटीजन एप में जाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्काॅलरशिप वाले आईकन कर क्लिक कर अपना पंजीयन करना होगा। बायोमैटिक के माध्यम से पंजीयन करते समय विद्यार्थी से उसका जनाधार नं मांगा जाएगा जिससे उसकी आवश्यक जानकारी जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, जाति प्रमाण पत्र, आय, पिता का नाम आदि सूचना स्वतः ही छात्रवृति पोर्टल पर फेच कर ली जाएगी।
- आवेदन फाॅर्म भरनाः पंजीयन करने के पश्चात् विद्यार्थी को आॅनलाईन आवेदन फाॅर्म में अपनी सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- दस्तावेज अपलोड करनाः आवेदन करते समय विद्यार्थी को अपने कुछ दस्तावेज भी छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड करने होंगे जैसे फीस रसीद आदि। यहां यह सुनिश्चित किया जाए कि अपलोड किए गए दस्तावेज विद्यार्थी के स्वयं के हो।
- आवेदन जमा करनाः आवेदन को जमा करने के लिए विद्यार्थी को सबमिट/दर्ज करें बटन पर क्लिक करना होगा। यह ध्यान रखा जाए कि आपके द्वारा भरी गई सम्पूर्ण जानकारी तथा दस्तावेज एकदम सही हो ई-मित्र द्वारा भरे गए आवेदन को एक बार पुनः जांच करने के पश्चात् ही सबमिट किया जावे।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना: आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय छात्रों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
- जाति प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र: सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- मूल निवास प्रमाण पत्र: राजस्थान राज्य का निवास प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र: पिछली कक्षा उतीर्ण की मार्कशीट
- फीस रसीदः वर्तमान सत्र की फीस रसीद
- आधार कार्ड: आवेदक का आधार कार्ड।
- बैंक खाता विवरण: आवेदक के नाम से बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी कोड)।
- फोटो: आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- अन्य संबंधित दस्तावेज: विभाग द्वारा निर्दिष्ट किए गए अन्य कोई भी आवश्यक दस्तावेज।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना: महत्वपूर्ण तिथियां (Last Date)
| 1. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/राजकीय शिक्षण संस्थानों/राज्य में संचालित निजी शिक्षण संस्थान/राज्य से बाहर संचालित राजकीय/राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों हेतु | 28.05.2025 |
| 2. विद्यार्थियों हेतु (राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है) | 31.05.2025 |
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